मध्याह्न भोजन प्राधिकरण का गठन उत्तर प्रदेश सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत किया गया था। संबंधित सरकारी आदेश 9 अक्टूबर 2006 को जारी किया गया था। मध्याह्न भोजन योजना के संचालन, प्रबंधन और निगरानी के लिए प्राधिकरण का गठन किया गया है।
मध्याह्न भोजन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा विभाग के समग्र प्रशासनिक और पर्यवेक्षी नियंत्रण में कार्य करता है।
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